सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से संबंधित केस डायरी और साक्ष्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश एसीबी को दिया है
रांची। झारखंड के सिमडेगा होमगार्ड कार्यालय में रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार मुंशी राजू कुमार साहू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से संबंधित केस डायरी और साक्ष्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश एसीबी को दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई में जांच से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा।
एसीबी की टीम ने 21 मई 2026 को राजू कुमार साहू को सात हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोप है कि होमगार्ड जवान श्रवण कुमार से ड्यूटी लगाने के बदले राजू कुमार साहू ने सात हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
पीड़ित श्रवण कुमार ने इस संबंध में निगरानी ब्यूरो से शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन किया। प्रारंभिक जांच में रिश्वत मांगने के आरोप सही पाए जाने के बाद अधिकारियों ने विशेष योजना बनाकर ट्रैप कार्रवाई की।
योजना के तहत एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही राजू कुमार साहू ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम प्राप्त की, उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान अधिकारियों ने उसके पास से कुल 21 हजार रुपये नकद भी बरामद किए थे। बरामद राशि के संबंध में भी जांच की जा रही है।
इस मामले में एसीबी थाना में कांड संख्या 11/2026 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच एजेंसी मामले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है, जबकि आरोपित की ओर से जमानत के लिए अदालत में आवेदन दाखिल किया गया है।
अदालत द्वारा केस डायरी और साक्ष्य प्रतिवेदन तलब किए जाने के बाद अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां जांच के दस्तावेजों के आधार पर आरोपित की जमानत याचिका पर निर्णय लिया जा सकता है।
