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शिक्षक रौशन आनंद की ज़मानत याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए टली

जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय लेना उचित नहीं होगा

पटना। चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के बीच हुए विवाद तथा कथित फायरिंग मामले में रौशन आनंद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को पटना जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले से जुड़ी केस डायरी और अन्य दस्तावेजों के अवलोकन की आवश्यकता बताते हुए सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।

रौशन आनंद की जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों और जांच संबंधी दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन किए बिना जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय लेना उचित नहीं होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि केस डायरी का अवलोकन करने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि आरोपित को जमानत दी जाए या नहीं। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई सोमवार के लिए निर्धारित कर दी गई।

इसी मामले से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुराग वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अदालत का आदेश बाद में जारी किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में आरोपित बनाए गए फैसल खान उर्फ खान सर को पहले ही अदालत से राहत मिल चुकी है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है।

इधर, खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए हमले के मामले में न्यायिक हिरासत में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्रों ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन किया। छात्र पटना कॉलेज से कारगिल चौक तक मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था तथा एहतियात के तौर पर वाटर कैनन वाहन भी मंगाया गया था।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि बिना किसी स्वतंत्र जांच समिति के किसी को जेल भेजना उचित नहीं है। छात्रों का कहना था कि पहले पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की।

गौरतलब है कि दो जून को फैसल खान उर्फ खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद और कथित फायरिंग की घटना के बाद रौशन आनंद को आरोपित बनाया गया था। इसी मामले में वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। शुक्रवार को उनके परिजनों और समर्थकों को जमानत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अदालत द्वारा सुनवाई टाल दिए जाने के कारण उन्हें अभी और इंतजार करना होगा।

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