एसआइआर प्रक्रिया के तहत कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी
रांची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि राज्य की वर्ष 2026 की मतदाता सूची में शामिल लगभग 1.63 करोड़ मौजूदा मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया के तहत कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
इन मतदाताओं को केवल विधिवत भरा हुआ प्री-फिल्ड इन्यूमरेशन फॉर्म और हालिया रंगीन फोटो जमा करनी होगी।
प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य के सभी बीएलओ को स्वयं (सेल्फ) एवं पैतृक (पेरेंटल) मैपिंग के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाताओं पर दस्तावेज जमा करने का बोझ कम करना है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 की एसआईआर मतदाता सूची और अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की पूर्व मतदाता सूचियों के आधार पर की गई मैपिंग के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं को अतिरिक्त दस्तावेज देने से राहत मिली है।
